राजस्थान अनलॉक 2 गाइडलाइन 8 Jun 2021 , बाजार कब से कब तक खुलेंगे।

By | January 28, 2022
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हेलो दोस्तों – Rajasthan Covid 19 Guidelines 2021, आप सभी जानते ही होंगे की जो कोविड-19 नामक महामारी जो 2020 में फैली थी ये महामारी अभी तक ख़तम नहीं हुई है। हम राजस्थान की अभी की बात करे तो कोरोना महामारी को देखते हुए राजस्थान सरकार ने कठोर नियम कर दिये है, सोमवार सुबह 05 बजे बाद नए नियम प्रभावी होंगे,निजी वाहन से भी यात्रा करने पर प्रतिबंध रहेगा। राज्ये के बाजार सुबह 6 बजे से दोपहर 11 बजे तक खुले रयेगे। कोरोना महामारी में शादी समारोह को मात्र 3 घंटे में पूरा करना होगा।

राजस्थान अनलॉक 2 गाइडलाइन 8 Jun 2021 , बाजार कब से कब तक खुलेंगे।

Update – कल से शुरू होगा अनलॉक 2, गृह विभाग ने जारी की गाइडलाइन, व्यापारियों समेत हर वर्ग को गाइडलाइन को यहाँ देखे

राजस्थान अनलॉक 2 गाइडलाइन 8 Jun 2021

Rajasthan Covid 19 Guidelines 2021

  • राजस्थान में 31 मई 2021 तक विवाह-समारोह पर रोक लगा दी है।
  • किसी भी प्रकार का सामूहिक भोज का आयोजन जा करे।
  • राजस्थान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना एवं अन्य ग्रामीण विकास योजनाओ में काम करने वाले लोगो को संक्रमण से बचने हेतु उक्त कार्य स्थगित रहेंगे।
  • धार्मिक स्थल बंद रहेंगे |
  • समस्त सार्वजनिक (निजी एवं सरकारी) परिवहन सेवाएं पूर्ण रूप से बंद रहेंगे।
  • समस्त उधोग एवं निर्माण से संबंधित इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। ताकि काम करने वालो वर्ग का पलायन रोका जा सके।
  • निर्माण संबंधित दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं होगी।
  • समाचार पात्र वितरण हेतु सुबह 4 बजे से 11 बजे तक तक बहुत होगी। इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रिंट मिडिया के कार्मिको को परिचय पात्र के साथ आने जाने की अनुमति होगी।

Covid19 vaccine registration 2021

Update – राजस्थान में कोरोना के बढ़ते तेजी से संक्रमण के चलते प्रदेश में 3 मई से 17 मई तक महानारी रेड अलर्ट-जान अनुशासन पखवाड़ा घोषित किया है

 वेक्सिनेशन को लेकर लोगो के सवाल –

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन आइए देखते है

कोरोना की महामारी इस समय पूरे भारत में फील रही है। ऐसे में देश के नागरिक सरकार द्वारा जारी की गई गाइड लाइन की पलना करे। आप रोज समाचार पत्रों में देखते होंगे की रोज राजस्थान में कोरोना के मरीजों के नए रिकॉड सामने आ रहे है। Rajasthan Covid 19 Guidelines 2021, कोरोनावायरस को भारत में आए हुए एक वर्ष से ज्यादा समय हो गया है, लेकिन अब भी कोरोनावायरस पर भारत अपनी पकड़ नहीं बना पाया है। हमारे पास प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में बीते शुक्रवार को 15398 नए कोरोना से पीड़ित मरीज मिले हैं।

राजस्थान सरकार की नई गाइडलाइन आइए देखते है

कोरोनावायरस की स्थिति देखे तो, पहले से इसकी स्थिति बहुत ज्यादा भयंकर हो गई है। आप को बता दे की कोरोना मरीजों की संख्या दिन प्रति दिन बाद रही है ऐसे में आप मास्क पहने रखे, सेनेटाइजर का उपयोग करे और राजस्थान सरकार की गाइडलाइन की पलना करे क्युकी जीवन है तो सब कुछ है।

पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट 2021

राज्य में नई गाइडलाइन कब से कब तक रहेगी

  •  नई गाइडलाइन के अनुसार, 3 मई सोमवार प्रातः 5 बजे से 17 मई सोमवार प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन पखवाड़ा‘ रहेगा। इस दौरान सभी कार्यस्थल, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं बाजार बंद रहेंगे।
  • शुक्रवार 7 मई दोपहर 12 बजे से सोमवार 10 मई प्रातः 5 बजे तक एवं शुक्रवार 14 मई दोपहर 12 बजे से 17 मई प्रातः 5 बजे तक ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन वीकेंड कफ्र्यू रहेगा तथा सोमवार से शुक्रवार प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से अगले दिन प्रातः 5 बजे तक सम्पूर्ण प्रदेश में ‘महामारी रेड अलर्ट-जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।
  • कफ्र्यू के दौरान अनुमत श्रेणी के अलावा अन्य कोई व्यक्ति बिना किसी कारण के घूमता हुआ पाया गया, तो उसे संस्थागत क्वारेंटीन कर दिया जाएगा, जब तक कि उसकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाती है।
  • रोज उपयोग में ली जाने वाली वस्तुए जैसे खाद्य पदार्थ, आटा चक्की, किराणा से संबंधित दुकाने , थोक दुकानें, पशु चारा संबंधित दुकाने या कृषि से संबंधित विक्रेताओं की दुकानें सोमवार से शुक्रवार रोजाना 6:00 बजे से लेकर 11:00 बजे तक खुली रहेगी और डेयरी और दूध की दुकानें भी नई गाइडलाइंस के अनुसार शाम को 5:00 बजे से 7:00 बजे तक 2 घंटे खुल भी खुल सकेगी।
  • पेट्रोल-डीजल भरवाने की बात करे तो सरकार के द्वारा छूट दी गई है की सुबह 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है, निर्धारित समय के भीतर ही पेट्रोल और डीजल भरवाया जा सकता है।
  • राज्य में नई गाइडलाइंस के अनुसार अगर आप एक जिले से दूसरे जिले में अपने निजी वाहन के जरिए जाने पर भी रोक लगा दी गई है लेकिन मेडिकल इमरजेंसी सेवाओं के लिए निजी यात्रा वाहन उपयोग किया जा सकेगा।
  • शादी समारोह में कुल 31 लोगों को ले जाने की अनुमति होगी। लेकिन सरकार ने इसके लिए नियम जारी किये है कि शादी के कार्यक्रम को 3 घंटे में पूरा करवाना होगा, यदि 3 घंटे में कार्यक्रम को पूरा ना करवाया गया, तो जुर्माना लगाया जा सकता है